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New Year 2025 : नए साल के जश्न पर प्रशासन की गाइडलाइन जारी

New Year 2025 : नए साल के जश्न पर प्रशासन की गाइडलाइन जारी

New Year 2025 : राजधानी में अबकी बार नए साल के जश्न में शराब की पार्टी करने के लिए लाइसेंस और लाउड स्पीकर के नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसके तहत रात 12 बजे तक ही बार खोले जा सकेंगे। होटल या रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग की टीमें नजर रखेंगी। आम लोग नजदीकी थाने या आबकारी अफसरों को सीधे शिकायत कर सकते हैं। 

आबकारी विभाग का कहना है कि नए साल पर अस्थाई लाइसेंस दे रहे हैं। यह लाइसेंस आनॅलानइ दिए जा रहे हैं। न्यू इयर के पहले 31 दिसंबर की रात में होटल, बार और रेस्टोरेंट की जांच करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें पूरे शहर में घूमेंगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेगी। बार रात 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं, होटल-रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी। इन मौकों पर आबकारी विभाग दो घंटे अतिरिक्त शराब पिलाने के लिए परमिशन भी देगा, जिसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। 

नहीं बजेगा डीजे 

नए साल का जश्न मनाने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाने पर पाबंदी रहेगी। डीजे बजाने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके लिए भोपाल में साउंड लीमिट तय की गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत तय आवाज में साउंड सिस्टम बजाना अनिवार्य है। इसके लिए टीमें नजर रखेंगी।

पुलिस से लेनी होगी अनुमति

नए वर्ष के जश्न को लेकर राजधानी की जोन टू पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। डीसीपी जोन टू संजय अग्रवाल ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत व्यावसायिक संस्थानों होटल, लॉज, मैरिज गार्डन में सामूहिक रूप से कार्यक्रम, पार्टी आयोजित करने से पूर्व पुलिस से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आदेश में 31 दिसंबर की शाम पांच बजे से 2 जनवरी की रात 12 बजे तक नए वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा संबंधित थाने में देना होगा। साथ ही थाने से अनुमति प्राप्त करनी होगी। 

अनुमति मिलने के बाद कार्यक्रम स्थल पर आयोजनकर्ता को आयोजन में आने वाले अनुमानित लोगों की संख्या की जानकारी देनी होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में न्यायालय के निर्देश और गाइडलाइन का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। कार्यक्रम में प्रतिबंधित मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्वयंसेवकों वालंटियर को आयोजन को नियुक्त किया अनिवार्य है। वाहन पार्किंग की व्यवस्था एंट्री एग्जिट व पार्किंग के स्थान पर सीसीटीवी कैमरा होना जरूरी है। 

प्रशासन ने यह भी कहा है कि जो भी आयोजक इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत आयोजकों के खिलाफ मुकदमा करने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। थाना प्रभारियों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यक्रमों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसके लिए वो आयोजकों के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे और आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। यही नहीं, प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि नए साल के जश्न के दौरान विशेष चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। आपातकालीन सेवाएं पूरी तैनाती के साथ मौजूद रहेंगी, ताकि कोई भी स्वास्थ्य समस्या आती है तो त्वरित इलाज किया जा सके।

सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ को काबू में रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। ताकि सभी लोग अच्छे से नए साल का स्वागत कर सकें और कोई भी अप्रिय घटना न हो। इस प्रकार, प्रशासन ने नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन नियमों का पालन करें और अपने जश्न को जिम्मेदारी से मनाएं।


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