होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
जरा हटके
सेहत
अध्यात्म
फैशन/लाइफ स्टाइल

 

bhopal news: ट्रेन में पटाखे ले जाने पर अब होगी 3 साल की सजा, RPF को दिशा निर्देश जारी, जानें मामला

bhopal news: ट्रेन में पटाखे ले जाने पर अब होगी 3 साल की सजा, RPF को दिशा निर्देश जारी, जानें मामला

भोपाल : त्यौहार को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये है। ताकि फेस्टिवल सीजन में किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। इसी कड़ी में रेलवे भी दीपावली और छट को लेकर अलर्ट मोड पर है। आरपीएफ और जीआरपी द्वारा लगातार यात्रियों की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं  रेलवे ने ट्रेन में पटाखे ले जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। अगर कोई भी यात्री ट्रेन में पटाखे ले जाता मिल जाता है तो उसे अब 3 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 1 हजार रूपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। 

3 साल की सजा हो सकती है

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुओं में से कोई भी वस्तु अपने साथ ले जाता है, तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों हो सकते हैं. चूंकि पटाखे प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ट्रेन में इनके साथ पकड़े जाने पर आपको सजा हो सकती है। 

संवेदनशील क्षेत्र में आरपीएफ और जीआरपी की निगरानी  बढ़ी 

त्यौहार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में आरपीएफ और जीआरपी की निगरानी भी बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन परिसर में जो लोग बैठे हुए नजर आते हैं, उनसे आरपीएफ के जवान पूछताछ भी कर रहे हैं। उनके बैग आदि की चेकिंग की जा रही है। आरपीएफ के जवानों को साफ निर्देश है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर आने की दृष्टि में आला अधिकारियों को सूचना दी जाए। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 

ये वस्तुएं प्रतिबंधित हैं

स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी भी तरह के रसायन, पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़े या गीली खाल, पैकेज में लाए गए तेल या ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जो टूट सकती हैं या लीक हो सकती हैं और वस्तुओं या यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. ट्रेन यात्रा के दौरान प्रतिबंधित हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन में 20 किलो तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन घी को टिन के डिब्बे में ठीक से पैक किया जाना चाहिए। 


संबंधित समाचार