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शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का जारी किया आदेश, 13 हजार टीचर्स का होगा ट्रांसफर... 

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का जारी किया आदेश, 13 हजार टीचर्स का होगा ट्रांसफर... 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी कर दिया है। इस सन्दर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शालाओं व शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर एक निर्देश जारी किया गया हैं।

इन स्कूलों को किया जाएंगे मर्ज:

जिसमें शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण और शासन द्वारा शालाओं के लिए संशोधित समय सारिणी भेजी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 13 हजार शिक्षकों का इस प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा इन सभी स्कूलों को मर्ज भी किए जाएंगे।
 
शिक्षा अधिकारियों ने किए आदेश जारी:
 
इन स्कूलों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में पीएम श्री स्कूलों, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और  स्वामी आत्मानंद हिंदी स्कूलों का समायोजन नहीं होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों और सभी कलेक्टरों के लिए आदेश जारी किया था। साथ ही शिक्षकों व शालाओं के निर्देश में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी सांझा की थी। जिसके लेकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शालाओं में बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में ही शिक्षकों की उपलब्धता होनी चाहिए।

समिति का होगा गठन: 

शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए निम्नानुसार दो समितियों का गठन किया जाएगा। विकासखण्ड स्तरीय समिति समिति के पदाधिकारी इस प्रकार होंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अध्यक्ष, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, सदस्य के रूप में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विख स्रोत समन्वयक, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास शामिल होंगे। इसी प्रकार जिला स्तरीय समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी, जिसमें जिला पंचायत के सीईओ सदस्य, जिला मुख्यालय के नगर निगम आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। 


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