भोपाल : मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहू खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले पंजीयन की अवधि 31 मार्च 2025 थी। जो की अब 9 अप्रैल कर दी गई है। इस बात की जानकारी खुद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की अवधि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। गेहूं उपार्जन के लिए अभी तक 9 हजार 324 किसान पंजीयन करा चुके हैं
किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा बोनस
बता दें कि पिछले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए था। जिसे 125 रुपए तक बढ़ाया गया था। तो वही इस बार समर्थन मूल्य की राशि को 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस साल राज्य में उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 4000 कर दी गई है, जो पिछले वर्ष 3694 थी।
निःशुल्क और सशुल्क दो तरह की पंजीकरण व्यवस्था
बता दें कि किसान गेहू खरीदी के लिए घर बैठकर पंजीयन करा सकते हैं। जिसके लिए उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज और फोटो देनी होगी। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने निःशुल्क और सशुल्क दोनों तरह की पंजीकरण व्यवस्था की गई है। निःशुल्क पंजीकरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयों के सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों के सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों और एमपी किसान एप पर किया जा सकता है। वहीं, सशुल्क पंजीकरण एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर और साइबर कैफे पर होगा, जिसका शुल्क अधिकतम 50 रुपए प्रति पंजीकरण होगा।
पंजीकरण के लिए यह दस्तावेज जरूरी
किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज और किसान के आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति और सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। पूर्व वर्षों की किसी अपात्र संस्था में केन्द्र प्रभारी और ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन के लिए नहीं रखा जाएगा।