रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर रॉंग साइड से आ रही गाड़ियों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के टायर फाड़ने वाले टायर किलर लगाए है, लेकिन अब आरटीआई से इस मामले का खुलासा हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्ट में इसे लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। टायर किलर कौन से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाया गया है। इसके संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने आरटीआई लगाई थी।
मिली जानकारी के अनुसार, आरटीआई का जवाब देते हुए कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक एवं जनसूचना अधिकारी, यातायात रायपुर ने ये बताया है कि ‘टायर फाड़ने वाले स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं हैं’।
ब्रेकर में लगने वाली स्प्रिंग हुई खराब
राजधानी रायपुर के एक्सप्रेस-वे समेत राजधानी के कई जगहों पर लगे टायर किलर की वजह से कई लोगों की गाड़ियों के टायर फट रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब ये टायर किलर कई जगहों से आधे गायब भी हो गए है, और कई जगहों पर ब्रेकर में लगने वाली स्प्रिंग भी खराब हो गई है।