भोपाल : सौरभ शर्मा के काले धन का खुलासा होने के बाद से अब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के काले चिट्ठे खोलने की तैयारी कर ली है। सरकार ने एक फरमान जारी कर सरकारी कर्मचारियों से उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही अधिकारियों को उनके अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक देना अनिवार्य किया गया है। इस दौरान अगर अधिकारी या कर्मचारी तय समय सीमा में सपंत्ति की जानकारी नहीं देता तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों को पद और सैलरी की देनी होगी जानकारी
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अब सभी कर्मचारियों को पद और सैलरी की जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं वह किस जिले में पदस्थ हैं। यह सभी जानकारी अपने-अपने विभाग की वेबसाइट पर जारी करनी होगी। इसके साथ ही नौकरी ज्वाइन करने पहले कितनी अचल संपत्ति खरीदी गई। सपंत्ति खरीदते समय उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में क्या कीमत है। वहीं, संपत्ति से कितनी इनकम प्राप्त होती है। यह सभी जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से जारी करनी होगी।
ई आफिस में आनलाइन एपीआर लागू
बता दें कि मध्यप्रदेश में आईएएस, आईपीएस के अलावा कर्मचारियों का भी आनलाइन एपीआर अनिवार्य हुआ है। सालभर के संपत्ति के बाद में कर्मचारियों को सरकार को जानकारी देनी होगी। मंत्रालय से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ कर्मचारियों के लिए ई आफिस में आनलाइन एपीआर लागू हुआ है। यह नियम पहले झारखंड, यूपी , बिहार और राजस्थान में लागू किया गया था अब इसे मध्यप्रदेश में भी जारी किया गया है।