उज्जैन : अगर आप भी शराब पीने के शौकीन है, तो ये खबर आपके लिए है। सरकारी 1 अप्रैल से मध्यप्रदेश में नई शराब निति लागू करने जा रही है। जिसके तहत उज्जैन, मंदसौर, मंडला सहित 19 जगहों पर शराब की बिक्री पर रोक लाग जाएगी। इसके साथ ही सभी दुकानों पर POS मशीन लगाना अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं दुकानों में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जाएगी।
24 जनवरी को लिया गया फैसला
बता दें कि प्रदेश की मोहन सरकार ने 24 जनवरी को कैबिनेट बैठक में नई शराब नीति को मंजूरी दे दी थी। जिसके तहत नियम नई शराब नीति 1 अप्रैल से पूरे मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। इस दैरान अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और बार-बार नियम तोड़ने पर पांच हजार जुर्माना बढ़ता जाएगा।
कमर्शियल लाइसेंस दिए जाएंगे
कमर्शियल आयोजनों के लिए भी लाइसेंस दिए जाएंगे। लाइसेंस फीस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करेगी। 500 लोगों के लिए 25 हजार रुपये, 1000 लोगों के लिए 50 हजार रुपये, 2000 लोगों के लिए 75 हजार रुपये, 5000 लोगों के लिए 1 लाख रुपये और 5000 से ज्यादा लोगों के लिए 2 लाख रुपये लाइसेंस फीस होगी।
इन स्थानों पर बंद होंगी शराब दुकानें
- उज्जैन नगर निगम
- ओंकारेश्वर नगर पंचायत
- महेश्वर नगर पंचायत
- मंडलेश्वर नगर पंचायत
- ओरछा नगर पंचायत
- मैहर नगर पालिका
- चित्रकूट नगर पंचायत
- दतिया नगर पालिका
- पन्ना नगर पालिका
- मंडला नगर पालिका
- मुलताई नगर पालिका
- मंदसौर नगर पालिका
- अमरकंटक नगर पंचायत
- सलकनपुर ग्राम पंचायत
- बरमान कला ग्राम पंचायत
- लिंगा ग्राम पंचायत
- बरमान खुर्द ग्राम पंचायत
- कुंडलपुर ग्राम पंचायत
- बांदकपुर ग्राम पंचायत