भोपाल। राजधानी में अबकी बार नए साल के जश्न में शराब की पार्टी करने के लिए लाइसेंस और लाउड स्पीकर के नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसके तहत रात 12 बजे तक ही बार खोले जा सकेंगे। होटल या रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग की टीमें नजर रखेंगी। आम लोग नजदीकी थाने या आबकारी अफसरों को सीधे शिकायत कर सकते हैं। .
आबकारी कंट्रोल प्रभारी आरजी भदौरिया का कहना है कि नए साल पर अस्थाई लाइसेंस दे रहे हैं। यह लाइसेंस ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। न्यू इयर के पहले 31 दिसंबर की रात में होटल, बार और रेस्टोरेंट की जांच करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें पूरे शहर में घूमेंगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेगी। बार रात 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं, होटल-रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी। इन मौकों पर आबकारी विभाग दो घंटे अतिरिक्त शराब पिलाने के लिए परमिशन भी देगा, जिसके लिए आवेदन करना पड़ेगा।
नहीं बजेगा डीजे, टीमें रखेंगी नजर
नए साल का जश्न मनाने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाने पर पाबंदी रहेगी। डीजे बजाने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके लिए भोपाल में साउंड लीमिट तय की गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत तय आवाज में साउंड सिस्टम बजाना अनिवार्य है। इसके लिए टीमें नजर रखेंगी।
नए साल पर कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व पुलिस से लेनी होगी अनुमति
नए वर्ष के जश्न को लेकर राजधानी की जोन टू पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। डीसीपी जोन टू संजय अग्रवाल ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत व्यावसायिक संस्थानों होटल, लॉज, मैरिज गार्डन में सामूहिक रूप से कार्यक्रम, पार्टी आयोजित करने से पूर्व पुलिस से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आदेश में 31 दिसंबर की शाम पांच बजे से 2 जनवरी की रात 12 बजे तक नए वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा संबंधित थाने में देना होगा। साथ ही थाने से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
अनुमति मिलने के बाद कार्यक्रम स्थल पर आयोजनकर्ता को आयोजन में आने वाले अनुमानित लोगों की संख्या की जानकारी देनी होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में न्यायालय के निर्देश और गाइडलाइन का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। कार्यक्रम में प्रतिबंधित मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्वयंसेवकों वालंटियर को आयोजन को नियुक्त किया अनिवार्य है। वाहन पार्किंग की व्यवस्था एंट्री एग्जिट व पार्किंग के स्थान पर सीसीटीवी कैमरा होना जरूरी है।