रिपोर्टर - इमरान खान
नारायणपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के माध्यम से विभागीय पदोन्नति के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर पदोन्नति में अनियमितता संबंधी की जाँच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर एवं जिला कार्यकम प्रबंधक (एनएचएम) से कराया गया। जांच में लेखापाल सह तात्कालिक स्थापना प्रभारी सम्पति कुमार तिवारी को प्रथम दृष्टया शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही करते हुए पदीय कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता तथा पदीय संव्यवहार में गंभीर लापरवाही किया जाना पाया गया है।
सम्पति कुमार तिवारी का उपरोक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(एक), ३-क के विपरीत होने के फलस्वरूप सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के द्वारा ताकात प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सम्पति कुमार तिवारी, लेखापाल का मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी नारायणपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने उठाया था मामला
नव पदस्थ कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से मिलकर चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश निरस्त कर जॉच करने की मांग प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा नारायणपुर संघ के अध्यक्ष के द्वारा अपने संघ के सदस्यों के साथ कलेक्टर से मिलकर उन्हें अवगत कराते बताया गया था कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर के पत्र कमांक/मु.चि.अ./2024/3132 दिनांक 14.10. 2024 को वरिष्ठता सूची जारी किया गया किंतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर के पत्र कमांक /स्था./पदोन्नति/2024/599/नारायणपुर दिनांक 23.12.2024 में वरिष्ठ कर्मचारियों एवं योग्य कर्मचारियों की वरिष्ठता का हनन करते हुऐ कनिष्ठ कर्मचारियों का वरिष्ठता सूची नम्बर 38 एवं 40 नम्बर के कर्मचारियों का ही पदोन्नति किया गया है।उक्त आदेश पुर्णतः गलत प्रतित होता है जो की जाँच का विषय है उक्त संबंध में जारी आदेश को तत्काल निरस्त कर योग्य एवं पात्र कर्मचारियों का नियम अनुसार पुनः पदोन्नति आदेश जारी करने की की मांग की गई थी।