loudspeaker ban : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्कूल और कॉलेजों की आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए जिले के कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है जिसमे निर्णय लिया गया है की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा।
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कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 एवं धारा 05 के तहत लाउडस्पीकर बजने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रायपुर कलेक्टर ने इसके तहत रायपुर नगर निगम सीमा के अंदर बजने वाले सभी लाउडस्पीकरों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति अगर कोई ऐसा करता पाया गया, तो पुलिस-प्रशासन जांच के बाद तुरंत कार्रवाई करेगी। पुलिस-प्रशासन के पास लगातार इस बात की शिकायत आ रही थी कि लोग बिना अनुमति के कार्यक्रमों में तेज आवाज में देर रात तक लाउडस्पीकर बजाते हैं। आवाज इतनी तेज होती है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ-साथ मरीजों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। अभी शादियों का सीजन है, तो शादी-बारात में भी देर रात तक लाउडस्पीकर का उपयोग हो रहा है।
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इस वजह से कलेक्टर ने सख्ती करते हुए लाउडस्पीकर के उपयोग पर अगले आदेश तक बैन लगा दिया है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजा, तो इसे जब्त करने के साथ ही इसे बजाने वालों पर कार्रवाई होगी। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजने की जांच के लिए जोन वाइज पुलिस, प्रशासन और निगम अफसरों की टीम बना दी गई है। यह टीम अपने-अपने क्षेत्रों में लाउडस्पीकर के उपयोग की जांच करेगी। गुरुवार को इसे लेकर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बैठक ली और कई दिशा-निर्देश जारी किए।
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