Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक हिजाब विआद मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अभी तक नहीं आ सका है. सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जजों का राय इस फैसले के लिए अलग अलग था. अब कोर्ट का कहना है कि वे जल्द ही 3 जजों को की बेंच का गठन किया जायेगा. यह मामला कॉलेज परिसरों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर कर्णाटक के प्रतिबंध से जुदा है.
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मार्च से शुरू हो रही एग्जाम में हिजाब पहनकर शामिल होने की अनुमति:
एक वकील ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखते हुए कहा कि 9 मार्च से शुरू होने जा रहे एग्जाम में लड़कियों को हिजाब पहनकर शामिल होने की अनुमति दी जाए. इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके लिए बेंच के गठन पर विचार किया जाएगा. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर 10 दिन सुनवाई की थी, लेकिन जजों की राय अलग- अलग होने के चलते फैसला नहीं हो सका था.
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क्या था कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला:
हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों की लम्बी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था. इस फैसले में साफ़ किया गया कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है. ये इस्लामिक परम्परा का हिस्सा नहीं है. छात्र इसके लिए इनकार नहीं करते.
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