भोपाल : सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया फरमान जारी किया है। जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए अब से अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। पहले कर्मचारियों की हाजिरी मैनुअल अटेंडेंस और थंब मशीनों के जरिये दर्ज की जाती थी। लेकिन अब सभी कर्मचारियों को आधार-आधारित फेस अटेंडेंस आईडी के जरिए अटेंडेंस दर्ज होगी। जिसको लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है।
1700 कर्मचारियों पर लागू होगा नियम
दरअसल, राज्य मंत्रालय में कार्यरत 1700 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर सभी कर्मचारियों को 24 जनवरी 2025 तक आधार आधारित फेस अटेंडेंस आईडी बनवाना होगा. यह नियम 1700 कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके लिए ई-मिशन की एक विशेष टीम कर्मचारियों की आईडी बनाने में सहायता करेगी। यह नई व्यवस्था मंत्रालय के बाद अन्य सरकारी संस्थानों में भी लागू हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
दरअसल, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों-अधिकारियों के लेट लतीफी आने और घंटों तक गायब हो जाने की मनमानी, समय से पहले ऑफिस से चले जाने जैसी शिकायतें सामने आ रही थीं। जिस पर कुश लगाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में अब आधार नंबर के आधार पर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का फैसला किया है. इसमें रियल टाइम में हाजिरी लगाना होगा, जिसके लिए अब निश्चित समय पर दफ्तर आना और निश्चित समय पर ही वापस जा होगा।सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश सभी विभागों के प्रमुख, सभी संभाग के कमिश्नरों, कलेक्टरों, जिला पंचायत सीईओं को जारी कर खुद और अपने अधीनस्थों से इसका पालन करने को कहा है।
सिस्टम कैसे करेगा काम
आधार बेस्ड फेस अटेंडेंस सिस्टम स्कैनर की मदद से व्यक्ति का चेहरा स्कैन करेगा. यह स्कैन चेहरे को आधार डेटाबेस में मौजूद संबंधित व्यक्ति के चेहरे के डेटा से मिलाएगा. इसके बाद कर्मचारी का आधार नंबर फेस अटेंडेंस प्रोफाइल से जोड़ दिया जाएगा।