भोपाल। डीआरएम के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेसुब प्रशांत यादव के निर्देशन में मंडल की विभिन्न रेसुब पोस्टों ने जनवरी से अक्टूबर के बीच स्टेशन परिसर व ट्रेनों में धूम्रपान करने वाले यात्रियों पर तंबाकू अधिनियम के तहत 3316 मामलों में कार्रवाई की गई। इसके तहत रेलवे ने इन लोगों से 6,63,200 रुपए का जुर्माना वसूला। वहीं, ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में अनाधिकृत रूप से खान-पान सामग्री विक्रय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 6133 मामलों में कार्रवाई करते हुए 70,73,619/- का जुमार्ना वसूला गया।